Monday, 29 February 2016

PF में जमा राशि पर टैक्सब लगाने के फैसले पर घिरी केंद्र सरकार, चौतरफा विरोध शुरू

जब एक व्यक्ति को वेतन मिलता है तो उसकी आय में से एक निश्चित राशि पीएफ के नाम पर काट ली जाती है। इसमें नियोक्ता का भी अंश होता है। इस तरह हर माह रिटायरमेंट तक उसका पैसा पीएफ में एकत्रित होता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति के लिए यह रिटायरमेंट के बाद बड़ा आधार होता है। छोटी-छोटी रकम जमा कर एक बड़ी रकम हो जाती है जो उसके बच्चों की शादी, मकान और बुढ़ापे में काम आती है। अब तक क्या होता है: कम से कम पांच साल की नौकरी पूरी करने के बाद पीएफ की निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता था। सरकार ने लगाया टैक्स : सरकार अब तक जमा राशि पर जो टैक्स नहीं लेगी लेकिन एक अप्रैल 2016 के बाद जमा राशि के निकालने पर व्यक्ति को जमा कुल रकम के 60 पर्सेंट पर भी टैक्स देना होगा। बाकी के 40 पर्सेंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस पर जेटली का कहना था कि मिडिल क्लास को सर्विसेस चाहिए, सब्सिडी नहीं।

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